टेलीकॉम कंपनियों को AGR का 10 फीसदी अपफ्रंट भुगतान करना होगा. कोर्ट ने AGR बकाए के री-वैल्यूएशन की याचिका खारिज कर दिया है. IBC केस में AGR भुगतान मौजूदा कंपनियां नहीं देंगी.
नई दिल्ली: AGR Dues Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को AGR के भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है. टेलीकॉम कंपनियों को AGR का 10 फीसदी अपफ्रंट भुगतान करना होगा. कोर्ट ने AGR बकाए के री-वैल्यूएशन की याचिका खारिज कर दिया है. IBC केस में AGR भुगतान मौजूदा कंपनियां नहीं देंगी. स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर मौजूदा कंपनियों को राहत मिली है.
Supreme Court gives Telecom Companies a period of 10 years to clear their AGR (adjusted gross revenue) dues. pic.twitter.com/bRSzCtTUjY
— ANI (@ANI) September 1, 2020
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