सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश: कल 5 बजे तक कराए फ्लोर टेस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में कल शाम पांच बजे तक फ्लोट टेस्ट कराने को कहा है। इसके बाद अब कमलनाथ सरकार को शुक्रवार शाम पांच बजे तक फ्लोट टेस्ट करना होगा।

इससे पहले, मध्य प्रदेश के स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना वायरस के चलते विधानसभा को स्थगित कर दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के इस फैसले को पलटते हुए शुक्रवार को 5 बजे तक फ्लोट टेस्ट कराने का आदेश दिया है।

उधर, मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता गोपाल भार्गव कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में सबकुछ साफ हो जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस के 22 विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया था। उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से कमलनाथ सरकार पर फ्लोर टेस्ट का दबाव बनाया जा रहा था।

बुधवार को भी कोर्ट में हुई थी सुनवाई

एक दिन पहले फ्लोर टेस्ट कराने की मांग वाली शिवराज सिंह चौहान और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को काफी देर तक सुनवाई चली, मगर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने यह संवैधानिक कर्तव्यों का हवाला देकर कहा कि वह फ्लोर टेस्ट में दखल नहीं देगा, क्योंकि उसका काम यह तय करना नहीं है कि सदन में किसके पास बहुमत है या नहीं। यह काम विधायिका का है।

इससे पहले बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि कमलनाथ सरकार की किस्मत 16 बागी विधायकों के हाथों में है। कोर्ट ने कहा कि वह विधानसभा द्वारा यह तय करने के बीच में दखल नहीं देगी कि किसके पास विश्वासमत है। अदालत ने कहा कि उसे यह सुनिश्चित करना है कि बागी विधायक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।

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