Unlock 5.0: आज से कई तरह के व्यवसायों को नियम और शर्तों के साथ खोलने की छूट

कोरोना अनलॉक के पांचवें चरण में आज से कई तरह के व्यवसायों को नियम और शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जा रही है। इनमें सिनेमा हॉल और धार्मिक समारोहों के आयोजन को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को भी फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने सख्ती से गाइडलाइन्स पालन करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद पर इन व्यवसायों को महीनों के बाद खोलने की इजाजत दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना भी जताई जा रही है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 22 मार्च को देश में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए। देश इस महीने की पहली तारीख को पांचवे चरण में प्रवेश कर गया। इसमें स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर यानी आज से फिर से खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि इस दौरान एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पांचवें चरण के लिए अपने दिशानिर्देशों में, 30 सितंबर को, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन जगहों के लिए 15 अक्टूबर को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि स्कूलों को पहले ही आंशिक रूप से फिर से खोल दिया था।

अनलॉक-5 में इन सेवाओं को खोलने की दी गई है इजाजत:

स्कूल: केंद्र सरकार ने स्कूलों के चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है। अंतिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पंजाब में 15 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्कूलों को फिर से खोलने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों में ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा, माता-पिता से उपस्थित होने की लिखित अनुमति, पाली में कक्षाएं, उपस्थिति में लचीलापन, तीन सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं करना आदि शामिल हैं।

सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स: दर्शकों को बैठने के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी के साथ आधी क्षमता के साथ साथ फिर से खुल सकते हैं। मेट्रो की तर्ज पर ही जिन सीटों पर नहीं बैठना है उसे चिह्नित करना अनिवार्य होगा। टिकट के लिए डिजिटल भुगतान मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर खोले जाएंगे और भीड़ को रोकने के लिए अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। हॉल के अंदर केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।

मनोरंजन पार्क: यहां बार-बार संपर्क में आने वाले सतहों, खुले स्थानों, कार्य क्षेत्रों इत्यादि को लगातार साफ करना होगा। पार्कों के खुलने से पहले और दिन में बंद होने के बाद साफ-सफाई करना होगा। जरूरत पड़ने पर बीच में भी सफाई करनी पड़ेगी। इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर के निपटान के लिए अलग-अलग कवर किए गए डिब्बे होने चाहिए। इसके अलावा, इन पार्कों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा, पार्क अधिकारियों को परिसर के अंदर और बाहर लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्विमिंग पूल: खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्विमिंग पूल को फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी किए गए हैं। केवल 20 तैराकों को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं, कोचों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक कोरोना टास्क फोर्स होगा।

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