आज लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश


लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करेगी मोदी सरकार,हंगामे के आसार

17वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र का पांचवां दिन है और आज लोकसभा और राज्यसभा में हंगामें के आसार हैं. वहीं सरकार अपने लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करेगी. मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल-2019’ तैयार किया गया है.

कल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार की अगले पांच साल की रुपरेखा बताते हुए तीन तलाक का जिक्र किया था. उन्होंने कहा, ‘‘देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है. मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें.’’

पिछले महीने 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था. दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में निचले सदन (लोकसभा) के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है.

सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. इसका कारण यह है कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वह राज्यसभा में लंबित रहा था.

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है और पति को इसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

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