इस साल पांच जनवरी को, विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. इसके बाद अदालत ने उनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी.
नई दिल्ली: देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी और उनके परिजनों की मालिकाना संपत्तियों को जब्त न किया जाए. माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा बाकी संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए.
11 जुलाई को हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था
बंबई हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्तियां कुर्क करने को लेकर विशेष अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. अदालत की खंडपीठ ने पिछले महीने माल्या द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया था, जिसमें धन शोधन रोकथाम कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने लंबित कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया गया था.
इस साल पांच जनवरी को, विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. इसके बाद अदालत ने उनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी.
9000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोपी है माल्या
माल्या भारत में कथित तौर पर 9000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वांछित है. माल्या को जमानत मिली हुई है और वह पिछले साल ब्रिटेन की अदालत के उसे प्रत्यर्पित करने के फैसले के खिलाफ मामला लड़ रहा है.